भिंड के बरोही थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2018 का है, ज
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वर्ष 2018 का है मामला
जिला अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक 1283/2018 में आरोपी प्रदीप सिंह पुत्र श्रीकृष्ण नरवरिया, निवासी ग्राम लावन, थाना बरोही के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
रात के समय गश्त के दौरान मिली सूचना
अभियोजन के अनुसार घटना 21 मई 2018 की है। रात करीब 2:10 से 2:45 बजे के बीच थाना बरोही के उपनिरीक्षक अनिल सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लावन-भिंड रोड पर बंबा की पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध कट्टा लेकर किसी वारदात की फिराक में खड़ा है।
पुलिस वाहन देखकर भागने लगा संदिग्ध
सूचना की पुष्टि के लिए जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिस वाहन को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस की ओर से की गई तलाशी में आरोपी की बाईं ओर से 315 बोर का देशी कट्टा बरामद किया गया। कट्टे के अंदर एक जिंदा राउंड भी मिला।
कोई वैध लाइसेंस नहीं कर सका पेश
तलाशी के दौरान आरोपी अवैध हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिवत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूर्ण करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने माना आरोपी को दोषी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय भिंड ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी प्रदीप सिंह को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
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