बकाया जमा करने पर मिलेगी 50% तक की छूट: नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को; लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, FTTH, मोबाइल पोस्टपेड बिल के मामले निपटेंगे – Indore News


मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 14 मार्च (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय इंदौर एवं तहसील महू में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच सहित मोबाइल पोस्टपेड बिल संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया बिलों की राशि लोक अदालत में जमा करने पर उन्हें नियमानुसार 10 से 50% की आकर्षक छूट का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें पुनः लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड एवं एफटीटीएच सहित मोबाइल सेवाएं प्रदाय की जाएंगी । बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने बिल संबंधित प्रकरणों का बीएसएनएल नेहरू पार्क स्थित कार्यालय के राजस्व अनुभाग में भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर समाधान/निपटान करवा सकते हैं। .

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