आज कितनी है 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत? CNG और PNG के क्या हैं रेट?

LPG, CNG, PNG rates today: पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर पड़ा है. जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, देश में LPG, CNG और PNG की बढ़ती कीमतों और उनकी उपलब्धता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं. देश भर के यूजर्स फ्यूल की कीमतों में होने वाले बार-बार के बदलावों पर करीब से नजर रख रहे हैं क्योंकि भारत एनर्जी के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है.

भारत अपनी जरूरत का 40 परसेंट से ज्यादा क्रूड ऑयल और LPG का 90 परसेंट सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से आयात करता है. हालांकि, इस निर्भरता के बावजूद सरकार ने भरोसा दिलाया है कि LPG की सप्लाई स्थिर बनी हुई है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर किसी भी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है.        

31 मार्च को 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत

शहर प्रति सिलेंडर कीमत
दिल्ली 913 रुपये
कोलकाता  939 रुपये
मुंबई 912.50 रुपये
चेन्नई 928.50 रुपये
बेगलुरु 915.50 रुपये
हैदराबाद 965 रुपये

19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की आज कीमत

शहर प्रति सिलेंडर कीमत
दिल्ली 1,884.50 रुपये
कोलकाता 1,988.50
मुंबई 1,836.50
चेन्नई 2,043.50
बेंगलुरु 1,958
हैदराबाद 2,105.50

आज 31 मार्च को CNG की कीमत 

शहर कीमत (प्रति किलो)
दिल्ली 77.09 रुपये 
कोलकाता 93.50 रुपये 
मुंबई 80.50 रुपये 
चेन्नई 91.50 रुपये 
बेंगलुरु 88.95 रुपये 
हैदराबाद 97 रुपये 

 देश के प्रमुख शहरों में आज PNG की कीमत 

शहर कीमत (प्रति SCM)
दिल्ली 47.89 रुपये 
कोलकाता 50 रुपये 
मुंबई 50 रुपये 
चेन्नई 50 रुपये 
बेंगलुरु 52 रुपये 
हैदराबाद  51 रुपये 

सरकार की कोशिश

इस बीच, केंद्र सरकार ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के दबाव के बीच घरों में खाना पकाने और रोशनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन का एड-हॉक (तदर्थ) आवंटन करने की अनुमति दे दी है. इन क्षेत्रों में वे इलाके भी शामिल हैं जिन्हें पहले ‘केरोसिन-मुक्त’ घोषित किया गया था.

हालांकि, उपलब्ध LPG की आपूर्ति में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन सीमित स्टॉक के कारण वितरण केंद्रों पर लोग घबराकर ज़्यादा खरीदारी करने लगे हैं और लंबी कतारें लग गई हैं. LPG पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने पूरे देश में—उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित जिन्हें पहले केरोसिन-मुक्त घोषित किया गया था—खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन के अस्थायी उपयोग की अनुमति दे दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 मार्च को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ‘पेट्रोलियम अधिनियम, 1934’ और ‘पेट्रोलियम नियम, 2002’ के तहत अस्थायी छूट की अनुमति दी गई है. इससे निर्दिष्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में PDS केरोसिन के वितरण में आसानी होगी. साथ ही, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और समय पर आपूर्ति के लिए भंडारण, सुरक्षा और लाइसेंसिंग से जुड़ी शर्तें भी लागू होंगी.                                                                      

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