Ujjain News: बेगमबाग में फिर चलेगा बुलडोजर,16 अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त, इनमें आपका तो नहीं?

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Ujjain News: उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) बेगमबाग क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. प्लॉट नंबर 26, 48 और 63 पर बने 16 अवैध निर्माण तोड़े जाने के आदेश जारी हो चुके हैं. बता दें, इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 27 अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं.

अजय कुमार पटवा, 

Ujjain News: उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित बेगमबाग कॉलोनी में आज उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई. प्राधिकरण ने यहां प्लॉट नंबर 26, 48 और 63 पर बने कुल 12 अवैध निर्माणों को हटाया गया. जानकारी के अनुसार, ये सभी निर्माण पूर्व में आवासीय लीज पर दिए गए थे. साल 1985 में बेगमबाग क्षेत्र में 34 प्लॉट 30 साल की लीज पर आवंटित किए गए थे, जिनका न तो व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता था और न ही इन्हें बेचा जा सकता था. लेकिन समय के साथ कई मकानों को होटल और रेस्टोरेंट में बदल दिया गया, जबकि कुछ प्लॉटों को काटकर बेच भी दिया गया. लीज अवधि पूरी होने के बाद यह भूमि दोबारा यूडीए की संपत्ति मानी गई. इसी आधार पर इन निर्माणों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया.

यूडीए ने 24 अक्टूबर को सभी 12 परिवारों को अंतिम नोटिस जारी किया था. नोटिस अवधि पूरी होने के बाद आज प्रशासन, पुलिस बल और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्यवाही को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी और 4 पोकलेन मशीनों का उपयोग किया गया. इससे पहले भी यूडीए बेगमबाग में तीन चरणों में कार्रवाई कर चुका है, जिसमें 27 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं. अभी क्षेत्र में लगभग 60 निर्माण चिन्हित हैं, जिनमें से कुछ मामलों पर कोर्ट में सुनवाई जारी है, जैसे-जैसे स्टे समाप्त होंगे, प्राधिकरण आगे की कार्रवाई जारी रखेगा. बताया जा रहा है कि सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत इस भूमि का उपयोग विकास कार्यों में किए जाने की योजना है. यह पहली बार नहीं है कि जब बेगमबाग में यूडीए का बुलडोजर चल रहा है. इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 27 अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं.

क्यों हो रही है यह बड़ी कार्रवाई?
इस कार्रवाई के पीछे की मुख्य वजह लीज शर्तों का उल्लंघन और लीज की अवधि समाप्त होना है.

1985 में दी गई थी लीज- यूडीए ने जानकारी दी कि वर्ष 1985 में यहां 34 प्लॉट 30 साल की लीज पर केवल आवासीय उपयोग के लिए दिए गए थे.
शर्तों का उल्लंघन- नियम के अनुसार, इन प्लॉटों को न तो बेचा जा सकता था और न ही इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता था.
खोल लीं दुकानें और होटल- इसके बावजूद, कई लोगों ने इन आवासीय प्लॉटों पर दुकानें और होटल खोल लिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने प्लॉट काटकर उन्हें बेचना भी शुरू कर दिया.
खत्म हो चुकी है लीज- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 साल की लीज खत्म होने के बाद यह जमीनें कानूनी तौर पर वापस यूडीए की संपत्ति हो चुकी हैं. चूंकि, लीज समाप्त हो गई है और जमीन का मालिकाना हक यूडीए के पास वापस आ गया है, इसलिए इन पर बने सभी निर्माण अब अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है.

Deepti Sharma

Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें

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