थाने में खींची फोटो से बनाई धमकी भरी रील: इंदौर में अवैध शराब कारोबारी ने पुलिस को दी खुली चुनौती, अफसरों तक पहुंचा मामला – Indore News

इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारी सुनील उर्फ बाबा बंजारा ने पुलिस थाने में खींची गई अपनी फोटो से एक धमकी भरी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है। रील में उसने अश्लील शब्दों और धमकी भरे गीत का इस्तेमाल किया। मामला डीसीपी जोन-4

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जमानत के बाद रील पोस्ट की

द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अहिरखेड़ी इलाके का रहने वाला सुनील उर्फ बाबा बंजारा अवैध शराब का कारोबारी है। कुछ दिन पहले पुलिस ने उसे अवैध शराब के साथ पकड़ा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने रिकॉर्ड के लिए उसकी तस्वीर ली थी। जमानत पर छूटने के बाद सुनील ने वही फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर धमकी भरी रील अपलोड कर दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की है।

जहरीली शराब मामले में भी आरोपी

सुनील के खिलाफ चार से अधिक केस दर्ज हैं। वह इलाके में अवैध शराब का बड़ा सप्लायर माना जाता है। कुछ समय पहले जहरीली शराब बेचने के आरोप में भी उस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन वह अब फिर से सक्रिय हो गया है।

हाल के दिनों में द्वारकापुरी और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।

  • दीपावली के दूसरे दिन हत्या: महेश उर्फ बाचू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से एक दिन पहले वह थाने पहुंचकर शिकायत करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मामूली विवाद बताकर भेज दिया। अगले दिन उसकी हत्या हो गई।
  • 14 साल के नाबालिग पर हमला: ऋषि पैलेस कॉलोनी में 14 वर्षीय लड़के को पांच बदमाशों ने चाकू मार दिया। पुलिस ने बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सक्रिय गैंग और पुलिस की चुनौती

द्वारकापुरी क्षेत्र में शुभम नेपाली और महेश टोपी गैंग सक्रिय है। ये दोनों गैंग नशे और अवैध कारोबार से जुड़े हैं। कुछ समय पहले पुलिस ने शुभम और महेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन इनके गुर्गे अब भी सक्रिय हैं। गैंगवार में कई हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे इलाके में तनाव बना रहता है।

डीसीपी जोन-4 आनंद कल्याणी और एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बदमाश द्वारा धमकी भरी रील पोस्ट करने की घटना की पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा है कि साइबर सेल और थाना पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रही है। रील अपलोड करने वाले आरोपी पर अब आईटी एक्ट और आपराधिक धमकी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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