DA में 10 परसेंट की हाइक से इस राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर, पेंशनर्स को भी मिलेगी राहत

DA Hike News: एक तरफ जहां केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन बढ़ने के इंतजार में बैठे हुए हैं. वहीं, दूसरी तरफ केरल में सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 10 परसेंट बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. इसके चलते केरल सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 25 परसेंट से बढ़कर 35 परसेंट हो जाएगी. 

किन्हें मिलेगा डीए बढ़ने का फायदा? 

DA बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा, उनमें- लोकल निकायों के कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूल-कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल होंगे. इनके अलावा, फुल-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारी भी इस फैसले के दायरे में आएंगे.

बढ़ा हुआ DA मार्च की सैलरी में दिखेगा. कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से पार्ट-टाइम टीचर, पार्ट-टाइम कंटिंजेंट स्टाफ और दोबारा नौकरी पाने वाले पेंशनर्स को भी फायदा पहुंचेगा और डीए में बढ़ोतरी उनकी एलिजिबल सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी. 

पेंशनराें को भी राहत 

DA बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने स्टेट सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया पाने वालों के लिए भी डियरनेस रिलीफ (DR) में 10 परसेंट  की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. पेंशनरों को यह बढ़ी हुई अमाउंट अप्रैल पेंशन के साथ दिया जाएगा. सरकार ने यह भी कहा है कि DA और DR बढ़ने से बकाए अमाउंट के पेमेंट के लिए एक अलग से आदेश जारी किया जाएगा. स्थानीय निकायों के मामले में अतिरिक्त खर्च का बोझ संबंधित संस्थानों द्वारा उठाया जाएगा. 

सरकार के इस फैसले में राज्य के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), स्टैच्युटरी कॉर्पोरेशन्स, ऑटोनॉमस बॉडीज, बोर्ड्स और ग्रांट-इन-एड इंस्टीट्यूशन्स के लिए भी नियम बताए गए हैं, जो राज्य के DA और DR पैटर्न को फॉलो करते हैं. ये ऑर्गनाइजेशन्स अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर डीए और डीआर लागू कर सकते हैं. अगर कोई एंटिटी अपने इंटरनल रिसोर्सेज से एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं उठा सकती है, तो उसे राज्य सरकार से पहले अप्रूवल लेना होगा.

हालांकि, जिन इंस्टीट्यूशन्स में 90 परसेंट से ज्यादा सैलरी या पेंशन खर्च सरकारी ग्रांट्स से फंडेड होते हैं, वे अपनी गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल लेकर अलग से सरकारी क्लीयरेंस लिए बिना बदला हुआ DA और DR जारी कर सकते हैं. हालांकि, सरकार का यह आदेश केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) पर लागू नहीं होगा. इन संस्थानों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. 

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