ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट के लिए 16 साल उम्र जरूरी: 10 दिसंबर से लागू होगा नियम; पिछले साल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून बना था

कैनबरा12 मिनट पहले

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ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे 10 दिसंबर से यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। हालांकि, ये यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकेंगे यानी यूट्यूब पर वीडियो देख सकेंगे।

पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने कानून पास किया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे।

इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप चैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। तब यूट्यूब को इस कानून से छूट दी गई थी।

ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री अनीका वेल्स ने बुधवार को इस कानून से जुड़े नियम जारी करते हुए यह घोषणा की।

गेमिंग और मैसेजिंग ऐप्स पर बैन नहीं यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी कि इस उम्र के बच्चे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना पाएं। ऐसा न करने पर प्लेटफॉर्म्स पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 282.34 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

हालांकि, प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी उम्र साबित करने के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज अपलोड नहीं करने होंगे। ऑनलाइन गेमिंग, मैसेजिंग, एजुकेशन और हेल्थ ऐप्स को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इन्हें बच्चों के लिए कम हानिकारक माना गया है।

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