32 मिनट पहलेलेखक: संदीप सिंह
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक मृत महिला के बैंक अकाउंट में अचानक 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम आ गई। महिला का बेटा जब मोबाइल एप से अकाउंट चेक कर रहा था तो इतनी बड़ी रकम देखकर चौंक गया। यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला बढ़ता देख बैंक और पुलिस हरकत में आई। जांच में पता चला कि यह रकम असल में एक लोन एप की तकनीकी गड़बड़ी के कारण अकाउंट में दिख रही थी। हकीकत यह थी कि अकाउंट में शून्य बैलेंस था और उसे पहले ही फ्रीज किया जा चुका था।
यह पहला ऐसा मामला नहीं है। पहले भी कई बार लोगों के बैंक अकाउंट में गलती से बड़ी रकम ट्रांसफर हो चुकी है। कुछ लोगों ने उस पैसे को अपना समझकर खर्च भी कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस केस, जुर्माना का सामना भी करना पड़ा।
तो चलिए, ‘जरूरत की खबर’ में जानते हैं कि बैंक अकाउंट में गलती से आए पैसे को क्या आप खर्च कर सकते हैं? साथ ही जानेंगे कि-
- क्या इस तरह के पैसे को खर्च करने पर केस हो सकता है?
- अगर किसी गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो क्या करें?
एक्सपर्ट: राजशेखर, प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देहरादून
सवाल- बैंक अकाउंट में गलती से पैसा आने के क्या कारण हो सकते हैं?
जवाब- कई बार बैंकिंग सिस्टम, टेक्निकल एरर या मानवीय गलती के कारण बैंक अकाउंट में गलत पैसे आ सकते हैं। इनमें मुख्य कारण नीचे दिए ग्राफिक में देखिए-

सवाल- अगर मेरे बैंक अकाउंट में गलती से लाखों-करोड़ों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
जवाब- ऐसी स्थिति में सबसे पहला और जरूरी कदम बैंक को तुरंत सूचित करना है। आप अपनी ब्रांच जाकर या बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दें। RBI के मुताबिक अगर कोई रकम ट्रांजैक्शन एरर से अकाउंट में आई है तो वह केवल ट्रांजिटरी बैलेंस माना जाएगा, न कि आपका पैसा। बैंक उस रकम को ट्रेस कर सकता है और वापस लेने का हक रखता है। इस रकम को निकालना गलत है।

सवाल- अगर गलती से मिले पैसे खर्च कर दिए जाएं तो क्या कार्रवाई हो सकती है?
जवाब- अगर आपने गलती से बैंक अकाउंट में आए पैसे को निकाल लिया या खर्च कर लिया तो यह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत आपराधिक विश्वासभंग और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
सवाल- ऐसे मामलों में RBI की क्या गाइडलाइंस होती है?
जवाब- RBI का स्पष्ट निर्देश है कि बैंक को गलती से आए क्रेडिट या डेबिट की स्थिति में ग्राहक को तुरंत सूचित करना चाहिए और जल्द-से-जल्द जांच करके उस रकम की वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। RBI की ‘कस्टमर राइट्स पॉलिसी’ के अनुसार ग्राहक को अनुचित लाभ (unjust enrichment) लेने से बचना चाहिए और बैंक के साथ पूरी सहमति एवं सहयोग करना जरूरी है।

सवाल- अगर आपने किसी और के अकाउंट में गलती से पैसे भेज दिए हैं तो क्या करें?
जवाब- इस स्थिति में तुरंत अपने बैंक को लिखित सूचना दें। बैंक उस ट्रांजैक्शन को ‘mistaken credit’ मानते हुए रिसीवर बैंक से संपर्क करेगा। अगर दूसरा व्यक्ति पैसे वापस नहीं करता तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। RBI की गाइडलाइन के अनुसार ऐसी गलती की जानकारी देने पर बैंक को 7 कार्यदिवस के अंदर प्रक्रिया शुरू करनी होती है।

सवाल- अगर बैंक या भेजने वाला व्यक्ति गलती साबित न कर पाए तो क्या होगा?
जवाब- अगर बैंक यह साबित नहीं कर पाता कि रकम गलती से आई है तो वह इसे वापस नहीं ले सकता है। इस स्थिति में आपको रकम रखने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन ऐसे मामले बहुत दुर्लभ होते हैं। आमतौर पर बैंक और भेजने वाले के पास लेन-देन का स्पष्ट रिकॉर्ड होता है।
सवाल- क्या गलती से आए पैसे पर टैक्स देना पड़ता है?
जवाब- हां, अगर गलती से आए पैसे को आप रख लेते हैं और वापस नहीं करते हैं तो यह आपकी इनकम मानी जाएगी और इनकम टैक्स नियमों के तहत उस पर टैक्स लग सकता है। हालांकि अगर आपने रकम तुरंत बैंक को लौटा दी तो यह आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी।
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