7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब दिव्यांगता की कुछ निश्चित श्रेणियों में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य दर से दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है.
इन्हें मिलेगी ये सुविधाएं
वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि 15 सितंबर 2022 को जारी पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांगता की श्रेणियों की एक नई सूची जारी की गई है जिसके तहत कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता दिया जाएगा. नए आदेश के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कर्मचारी इस सुविधा के हकदार होंगे, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी हों-:
गतिशीलता विकलांगता (Locomotor Disability): इसमें कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, सेरिब्रल पैरालिसिस, बौनापन, पेशी दुर्बलता और एसिड अटैक के शिकार लोग शामिल हैं. इसमें रीढ़ की हड्डी की विकृतियां और चोटें भी शामिल हैं. इनके अलावा, जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है या कम देखते हैं, जिन्हें सुनने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे लोग जिनकी बोली स्पष्ट नहीं है या जिन्हें बात करने में परेशानी होती है, लर्निंग डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के शिकार लोग, मानसिक रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज जैसे लंबे समय से चले आ रहे न्यूरोलॉजिकल डिजीज के शिकार भी इसके हकदार होंगे.
रक्त संबंधी विकलांगताएं (Blood-related Disabilities): हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग.
मल्टीपल डिसऐबिलिटी: यानी कि ऊपर दिए गए अक्षमताओं में से दो या उससे अधिक का शिकार होना जैसे कि बधिर-अंधापन दोनों से जूझ रहे लोग.
क्यों जरूरी हैं ये सुविधाएं?
दिव्यांग कर्मचारियों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. खासकर कामकाज के लिए उनके लिए कहीं आना-जाना काफी मुश्किल होता है. सरकार द्वारा परिवहन भत्ते को दोगुना करना इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे न केवल उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि समाज में घुलने-मिलने में भी उन्हें बढ़ावा मिलेगा.
ये भी पढ़ें:
.