शिखर धवन को मिला कोर्ट का साथ, एक्स वाइफ को लौटानी पड़ेगी करोड़ों की रकम; जानें पूरा मामला

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को पटियाला हाउस की फैमिली कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया कि उनकी अलग रह रही पत्नी आयशा को ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी बिक्री से मिली करीब 5.72 करोड़ की रकम वापस करनी होगी. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट का प्रॉपर्टी सेटलमेंट आदेश भारतीय कानूनों के तहत लागू नहीं होगा. 

फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के फैमिली लॉ एक्ट, 1975 के तहत दिया गया आदेश हिंदू मैरिज एक्ट और भारत की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए विदेशी कोर्ट का फैसला भारत में मान्य नहीं माना जा सकता है. 

क्या था पूरा मामला? 

ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट ने धवन को अपनी दो प्रॉपर्टी बेचकर मिली रकम पत्नी को देने का आदेश दिया था. वहां के कानून में पति-पत्नी की सभी संपत्तियों को ‘मैरिटल पूल’ माना जाता है और कोर्ट संपत्ति का बड़ा हिस्सा पत्नी को देने का आदेश दे सकता है, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने कहा कि भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है और शादी भारतीय कानूनों के तहत हुई थी, इसलिए विदेशी कानून यहां लागू नहीं हो सकते. 

बता दें कि शिखर धवन ने 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी. दोनों की शादी 9 साल तक ही चल सकी. 2021 में दोनों के अलग होने की खबर आई. फिर दो साल बाद यानी 2023 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे.  

सोफी शाइन से शिखर धवन ने की है शादी 

शिखर धवन ने 40 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली है. वह अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन मं बंध गए. आयरलैंड की रहने वाली सोफी और धवन लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. अब शनिवार (21 फरवरी) को धवन और सोफी शाइन की शादी हुई. शिखर धवन और सोफी शाइन बीते करीब 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. 2024 में दोनों के डेटिंग की खबर सामने आई. फिर 2025 में लगभग दोनों का रिश्ता कंफर्म हो गया था. अब 2026 में दोनों ने शादी करके इस रिश्ते को एक नया नाम दे दिया.

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