State Bank of India: देश के सबसे बड़े बैंक SBI (State Bank of India) को आयकर विभाग से 6337.52 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है. बैंक को 19 मार्च को मिले इस नोटिस की जानकारी अधिकारियों ने 20 मार्च को शेयर बाजार को दी. बैंक ने शुक्रवार, 20 मार्च को एक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि इस डिमांड में ब्याज भी शामिल है और यह रिव्यू प्रोसेस के दौरान असेसमेंट यूनिट द्वारा की गई अलग-अलग नामंजूरियों (disallowances) के कारण सामने आई है.
क्यों मिला बैंक को नोटिस?
बैंक को यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं (सेक्शन 143(3), 144C(3) और 144B) के तहत मिला है. बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक द्वारा दिखाए गए कुछ खर्चों और कटौतियों (disallowances) को स्वीकार नहीं किया है. इस वजह से टैक्स और उस पर लगने वाले ब्याज सहित यह नोटिस भेजा गया है.
बैंक ने दी सफाई
SBI का कहना है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है. SBI ने बताया कि पिछले सालों में भी इसी तरह के टैक्स मामले कोर्ट में चल रहे हैं. इससे पता चलता है कि मौजूदा डिमांड कोई अलग-थलग मुद्दा नहीं है, बल्कि यह चल रहे विवादों का ही एक हिस्सा है. चूंकि यह रकम ‘मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड’ (महत्वपूर्ण सीमा) से ज्यादा है इसलिए बैंक ने इसकी जानकारी अपने स्टेकहोल्डर्स को दी है. बैंक अब इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख करेगा और समय सीमा के भीतर अपील दायर कर इसे कानूनी रूप से चुनौती देगा.
बैंक ने दिलाया भरोसा
एसबीआई ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि इस टैक्स नोटिस का बैंक के कामकाज या अन्य बिजनेस गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इधर शुक्रवार को इस खबर के बाद बैंक के शेयरों में हलचल तेज हो गई. इस दिन SBI के शेयर NSE पर मामूली गिरावटके बाद 1058 रुपये पर बंद हुए.
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