Sagar Dhankar Murder Case: पहलवान Sushil Kumar को फिर झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने शुक्रवार को ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुशील कुमार 2021 के सागर धनकर हत्याकांड में आरोपी हैं। यह मामला मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुशील कुमार ने आरोपी के वकील, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अदालत द्वारा अपलोड किया जाएगा।
 

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जमानत याचिका का विरोध मृतक के पिता की वकील एडवोकेट जोशिनी तुली ने किया। 13 जनवरी को अदालत ने ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार द्वारा सागर धनकर हत्याकांड में दायर नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। उन्होंने परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए यह याचिका दायर की थी। यह दावा किया गया कि रोहिणी अदालत में अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। अधिवक्ता आर एस मलिक आरोपी सुशील कुमार की ओर से अदालत में पेश हुए। सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 2025 में नियमित जमानत दी थी।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2025 को इस आधार पर जमानत रद्द कर दी कि महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। इसके बाद, उन्होंने 20 अगस्त 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया। यह तर्क दिया गया कि परिस्थितियाँ काफी हद तक बदल गई हैं क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, और अब आरोपी द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।
 

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सर्वोच्च न्यायालय ने सुशील कुमार को परिस्थितियों में बदलाव होने पर या नए आधार उत्पन्न होने पर संबंधित अदालत में नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष के 222 गवाह हैं, जिनमें से 42 महत्वपूर्ण सार्वजनिक गवाहों, जिनमें घायल भी शामिल हैं, से पूछताछ की जा चुकी है। यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है। यह कहा गया है कि सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में रखना, वह भी खूंखार अपराधियों के साथ, किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा, और निरंतर कारावास उनके स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक है।

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