GST-2.0 से राहत, लेकिन 63% लोग महंगाई से परेशान: 7% लोगों को मासिक खर्च उठाने में दिक्कत; खर्च मैनेज करने बल्क में सामन खरीद रहे

नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 63 प्रतिशत ग्राहक बढ़ती महंगाई से परेशान हैं।

22 सितंबर से लागू हो रहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की नई दरों से भारत में आम परिवारों के बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पीडब्ल्यूसी (PwC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा के सामान सस्ते हो जाएंगे जिससे खर्च को संभालना आसान हो जाएगा।

लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में 63 प्रतिशत ग्राहक बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। वहीं करीब 7% लोगों को अपना रोजाना खर्च उठाने में परेशानी हो रही है।

63% बढ़ती महंगाई से चिंतित

रिपोर्ट में बताया गया है कि 63 प्रतिशत ग्राहक बढ़ती खाने की कीमतों को लेकर चिंतित हैं। इस महंगाई से निपटने के लिए लोग अपनी आदतों में बदलाव कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 44 प्रतिशत लोग अब बल्क में सामान खरीद रहे हैं, जबकि इतने ही लोग अपने घर में ही सब्जियां या खाने-पीने की चीजें उगा रहे हैं।

खरीदारी के तरीके में भी बदलाव

खाने की कीमतों को लेकर परेशान लगभग आधे लोग अपनी खरीददारी के तरीकों को बदल रहे हैं। वे अब अलग-अलग दुकानों पर जा रहे हैं, डिस्काउंट स्टोर खोज रहे हैं या फिर ऑफर्स और कूपन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका बजट न बिगड़े।

7% लोगों को खर्च उठाने में दिक्कत

सर्वे में यह भी पता चला है कि 32 प्रतिशत ग्राहक खुद को ‘आर्थिक रूप से स्थिर’ मानते हैं, जबकि 7 प्रतिशत ने कहा कि उनकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है और उन्हें बिल चुकाने में दिक्कत हो रही है। जीएसटी से मिली राहत उन परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो सब्जियों की कीमतों और खाने की महंगाई से परेशान थे। जीएसटी के नए नियमों से मिलने वाली बचत इन परिवारों को थोड़ी राहत देगी और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद करेगी।

22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें

22 सितंबर से GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया।

इन बदलावों से आम आदमी को क्या फायदा होगा?

ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ कम करेंगे। रोज के सामान, खाना की चीजें और छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। व्यक्तिगत, परिवार, और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स हट गया है। इससे बीमा लेना सस्ता होगा और ज़्यादा लोग इसे ले सकेंगे।

  • सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, तो घर बनाने या मरम्मत का खर्च थोड़ा कम होगा।
  • टीवी, एयर कंडीशनर जैसे सामान भी 28% से 18% टैक्स में आएंगे, यानी ये भी सस्ते होंगे।
  • 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स-फ्री होंगी।
  • छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें अब 28% की जगह 18% टैक्स में आएंगी।
  • ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।

उदाहरण: हेयर ऑयल

पहले: मान लो एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा…

जीएसटी = 100 × 18% = 18 रुपए

कुल कीमत = 100 + 18 = 118 रुपए

अब: नई दर 5% है।

जीएसटी = 100 × 5% = 5 रुपए

कुल कीमत = 100 + 5 = 105 रुपए

फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी।

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