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Indore News: इंदौर फैमिली कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और उनकी पत्नी का तलाक मंजूर कर दिया है. कोर्ट ने नारायण साईं को तीन महीने में पत्नी को दो करोड़ रुपए देने का आदेश दिया. दोनों की शादी 2008 में हुई थी.
Narayan Sai Divorce News: रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी हरपालनी का तलाक हो गया है. इंदौर फैमिली कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद तलाक पर मुहर लगा दी है. कोर्ट ने नारायण साईं को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण के लिए तीन महीने के अंदर दो करोड़ रुपए दें. इससे पहले कोर्ट ने उसे हर महीने 50 हजार रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन उसने एक भी पैसा नहीं दिया.
तलाक की डिक्री जारी
कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद नारायण साईं और जानकी हरपालनी के तलाक की डिक्री जारी कर दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि नारायण साईं तीन महीने के भीतर अपनी पत्नी को दो करोड़ रुपए दें. जानकी ने 2018 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. इसके बाद लगातार सुनवाई होती रही. हाल ही में नारायण साईं को सूरत जेल से इंदौर पेशी के लिए लाया गया था.
पत्नी ने मांगी थी पांच करोड़ रुपए
जानकी हरपालनी ने नारायण साईं पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. इसके साथ ही उन्होंने एकमुश्त पांच करोड़ रुपए की भरण-पोषण की मांग की थी. हालांकि, नारायण साईं ने कोर्ट में इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन जानकी द्वारा पेश किए गए सबूत कोर्ट ने स्वीकार कर लिए.
कब हुई थी दोनों की शादी
नारायण साईं और जानकी हरपालनी का 2008 में शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद अनबन शुरू हो गई. 2013 से जानकी पति से अलग रहने लगी और 2018 में उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की. 2 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने दोनों को तलाक की डिक्री दे दी. दोनों के कोई संतान नहीं हैं.
जानकी फिलहाल अपनी मां के साथ रहती हैं. उन्होंने नारायण साईं पर अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखने के भी आरोप लगाए हैं. नारायण साईं अभी सूरत जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
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Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें
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