विदिशा कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
विदिशा कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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आदेश में कहा गया है कि 50 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। किसी भी कार्यक्रम में शस्त्र या अग्नेय शस्त्र ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। समुदायों की भावनाओं को आहत करने वाले नारे या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
अतिथियों की पहचान सत्यापित करनी होगी होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों को अतिथियों की पहचान सत्यापित करनी होगी। गृहस्वामियों को किरायेदार या घरेलू कामगार की जानकारी थाने में देना आवश्यक होगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगाई गई है।
मेडिकल स्टोर और अस्पताल इस नियम से मुक्त रहेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर और अस्पताल इस नियम से मुक्त रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेनी होगी।
आगामी त्योहारों तक जारी रहेगा आदेश आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी त्योहारों गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, मिलाद-उल-नबी, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।