हाई कोर्ट इंदौर द्वारा संस्था ‘पौरुष’ के महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर 2 अक्टूबर विजयादशमी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगाने के आदेश के परिपालन और पुलिस प्रशासन द्वारा भी किसी भी प्रकार के अन्य आयोजन की अनुमति नहीं मिलने से कार्यक्रम निरस्त
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संस्था अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दशोरा ने बताया कि हमने पुलिस कमिश्नर को तीन विकल्पों पर अनुमति मांगी थी किन्तु किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं मिलने पर संस्था द्वारा महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पर किसी भी प्रकार के आयोजन को अब पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। अब दशहरे के अवसर पर संस्था ‘पौरुष’ द्वारा कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा है इसलिए आयोजन स्थल पर 2 अक्टूबर 25 को कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा समाज नहीं जाएं।
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