पहले 4 लाख से 10 लाख की डिमांड, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां

Mohammed Shami Hasin Jahan Case: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां ने अपने परिवार की निकटता और बेटी की शिक्षा का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा और मैनटेनेंस केस को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. हसीन जहां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि घरेलू हिंसा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत दायर मामलों को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए.

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को आदेश दिया था कि वो अपनी बेटी और पत्नी को 4 लाख प्रति माह गुजारा भत्ता दें. इस फैसले को चुनौती देकर हसीन जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं, जहां उन्होंने गुजारा भत्ता 4 लाख से 10 लाख रुपये करने की डिमांड की थी.

हसीन जहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया है. नई याचिका में हसीन जहां के पक्ष से कहा गया कि मोहम्मद शमी का परिवार उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहता है और वो भी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं. याचिककर्ता ने कहा कि इसलिए केस को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करना दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा. 

मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 के अप्रैल महीने में हुई थी. उसके अगले साल उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम आयरा शमी है. यह साल 2018 की बात है जब हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे. हसीन जहां यहीं नहीं रुकीं, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग और अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने के भी संगीन आरोप लगाए थे. मैच फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट ने शमी को क्लीन चिट दे दी थी.

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