शादी हो गई? अब तुरंत बनवाएं मैरिज सर्टिफिकेट, जानिए पूरा प्रोसेस

रिपोर्टर: आशीष पांडे, शिवपुरी

How To Apply For Marriage Certificate: आज के समय में विवाह प्रमाण पत्र बनवाना बेहद जरूरी हो गया है. यह दस्तावेज न केवल पति-पत्नी के विवाह की कानूनी वैधता को प्रमाणित करता है, बल्कि कई सरकारी और कानूनी कामों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी विवाह पंजीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसके अलावा बाल विवाह और एनआरआई विवाह से जुड़े मामलों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में भी विवाह प्रमाण पत्र काफी मददगार साबित होता है.

विवाह प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है जब विवाह का विधिवत पंजीकरण कराया जाता है. इसलिए शादी के बाद जल्द से जल्द विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में विरासत, संपत्ति के स्वामित्व या अन्य कानूनी मामलों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं. अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना पूरी जानकारी के कार्यालय पहुंच जाते हैं और दस्तावेज पूरे न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है. ऐसे में बेहतर है कि पहले से सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए जाएं.

यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यहां से आपका आवेदन नगर पालिका या नगर परिषद को भेजा जाता है, जहां दस्तावेजों की जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी लोक सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जनपद पंचायत को भेजा जाता है और वहां जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा विवाह प्रमाण पत्र को मंजूरी दी जाती है.

सरकारी नियम के अनुसार आवेदन जमा होने के बाद करीब 45 दिन के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा तय की गई है. यानी जिस दिन आप लोक सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा करते हैं, उसके लगभग 45 दिनों के भीतर आपका विवाह प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है.

विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
वर और वधु दोनों की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)
वर और वधु दोनों के आधार कार्ड
वर और वधु दोनों के शपथ पत्र
विवाह कराने वाले पंडित जी का शपथ पत्र
वर-वधु की संयुक्त (जॉइंट) फोटो
शादी का निमंत्रण पत्र (कार्ड)
माता-पिता में से किसी एक का शपथ पत्र

एससी-एसटी वर्ग के लिए विशेष छूट
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग के लिए इस प्रक्रिया में कुछ राहत का प्रावधान किया गया है. अगर इस वर्ग का कोई व्यक्ति शपथ पत्र बनवाता है तो उसके लिए स्टांप पेपर की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में सिर्फ शपथ पत्र टाइप करवाकर उसे नोटरी करवाकर जमा किया जा सकता है.

सामान्य वर्ग के लिए खर्च थोड़ा अधिक
सामान्य वर्ग के लोगों को शपथ पत्र बनवाने के लिए लगभग ₹200 का स्टांप पेपर लगाना पड़ता है. इसके अलावा नोटरी और टाइपिंग का खर्च भी अलग से देना होता है. विवाह प्रमाण पत्र के लिए जो भी शपथ पत्र जरूरी होते हैं, उन सभी को नोटरी करवाकर ही जमा करना होता है.

लोक सेवा केंद्र में कितना लगता है शुल्क
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन करने पर करीब ₹50 का शुल्क लिया जाता है. पहले यह खर्च ₹130 तक होता था और अगर आवेदन देर से किया जाता था तो लेट फीस के साथ ₹500 से ₹1100 तक का खर्च आ जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया को सरल करते हुए शुल्क कम कर दिया गया है.

आवेदन करने के बाद दस्तावेजों की जांच की जाती है और निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण पूरा कर दिया जाता है. इसके बाद लगभग 45 दिनों के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसे आवेदक संबंधित कार्यालय या लोक सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकता है.

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