महिला के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद: 5 साल तक कोर्ट में चला केस; महिला सहित दो के खिलाफ साक्ष्य नहीं जुटा पाई पुलिस – Indore News

महिला के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने महिला सहित तीन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था लेकिन महिला और एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ठोस साक्ष्य नहीं जुटा पाई। जिसके चलत

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आरोपी का नाम आर्यन सिंह उर्फ रितेश दीवान (41) निवासी परदेशीपुरा है। 15 दिसंबर 2019 को बाणगंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे माल गोदाम पोलोग्राउंड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस पर पुलिस ने उसे पोस्टमॉर्टम के लिए अरबिंदो अस्पताल पहुंचाया।

वहां गोलू पिता प्रमोद सिंह निवासी साकेत धाम, अपने भाई भगत सिंह उर्फ टिंकू और रोहित पाल के साथ पहुंचे और बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पुलिस को कोई डेड बॉडी मिली है। यह भी बताया कि उनके पिताजी प्रमोद सिंह को कल पिट्टू उर्फ नवीन कुशवाह बुलाकर अपनी बाइक पर ले गया था, अभी तक वापस नहीं आए हैं।

अवैध संबंधों के विवाद में प्रमोद सिंह की हत्या, एक आरोपी को उम्रकैद

पुलिस द्वारा डेड बॉडी दिखाई तो गोपाल द्वारा मृतक की पहचान अपने पिता प्रमोद सिंह राजपूत (46) के रूप में की। गोपाल ने बताया कि 14 दिसंबर 2019 को शाम 7 बजे उसके पिता प्रमोद सिंह को घर से पिट्टू उर्फ नवीन कुशवाह बुलाकर ले गया था। जांच में यह भी पता चला कि पिट्‌टू की बहन से गोलू के पिता प्रमोद सिंह के अवैध संबंध थे।

इसी महिला के संबंध आर्यन सरदार से भी थे तो इसलिए वह गोलू के पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर पूर्व में भी पिट्‌टू और आर्यन सरदार ने प्रमोद सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। पिट्‌टू ने ही महिला के साथ मिलकर गोलू के पिता प्रमोद सिंह की हत्या की।

जांच के बाद पुलिस ने पिट्टू उर्फ नवीन कुशवाह, आर्यन सिंह सरदार और महिला के खिलाफ हत्या, षड्यंत्र आदि धाराओं में केस दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामला 5 साल तक चला। 14 नवंबर को कोर्ट ने आरोपी आर्यन सिंह उर्फ रितेश दीवान को दोषी पाते हुए उम्रकैद से दंडित किया। मामले में पिट्‌टू और महिला के खिलाफ पुलिस ठोस सबूत नहीं जुटा सकी। इसके चलते कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह वास्कले ने की।

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