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Kusum । Jul 28 2025 1:17PM
भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार के सदस्यों और कोच के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सेन के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई जारी रखना अनुचित है। ये अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र जालसाजी मामले में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार के सदस्यों और कोच के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सेन के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई जारी रखना अनुचित है। ये अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कर्नाटक सरकार और शिकायकर्ता एमजी नागराज को नोटिस जारी किया था। जिन्होंने आरोप लगाया था कि लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन के जन्म प्रमाण पत्र जाली थे। वह कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वालीयाचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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