रीवा जिले में बेटे ने मां को मारी थी कुल्हाड़ी, अस्पताल में कई दिनों तक तड़पने के बाद चली गई जान

रीवा जिले के भुनगांव में एक बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां को कुल्हाड़ी मार दी थी। इसके बाद उसे गंभीर घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां …और पढ़ें

Publish Date: Thu, 12 Feb 2026 01:47:17 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Feb 2026 01:56:00 PM (IST)

रीवा में बेटे ने मां की कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या। – प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. वारदात गत 8 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे की है
  2. शराब के नशे में पड़ोसी से विवाद कर रहा था बेटा
  3. मां बीच-बचाव करने पहुंची तो उसे मार दी कुल्हाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर मां की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना जवा थाना क्षेत्र के ग्राम भुनगांव की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

जानकारी के अनुसार यह पूरी वारदात गत 8 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे की है। ग्राम भुनगांव निवासी गुलाब बसोर शराब पीने का आदि था। घटना वाले दिन वह नशे की हालत में अपने घर के पास रहने वाली सुंदरिया देवी नाम की महिला के साथ गाली-गलौज कर रहा था। जब विवाद बढ़ा, तो आरोपी गुलाब हाथ में कुल्हाड़ी (टांगा) लेकर सुंदरिया देवी को मारने के लिए दौड़ा।

मां बीच-बचाव करने पहुंची थी

इसी बीच आरोपी की मां मछली बसोर बीच-बचाव करने पहुंचीं। उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की और कहा कि विवाद मत करो। लेकिन नशे में अंधे हो चुके गुलाब ने अपनी मां की बात सुनने के बजाय उन पर ही हमला कर दिया। आरोपी ने अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उपचार के दौरान मौत

घटना के तुरंत बाद घायल मछली बसोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जवा थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने धारा 109 (जो पूर्व में आईपीसी की धारा 307 के समकक्ष थी) के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन महिला की मृत्यु के बाद मामले में धारा 103 (पूर्व में आईपीसी की धारा 302) के तहत हत्या का अपराध जोड़ दिया गया।

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