आज से महंगी हो जाएंगी ये सारी चीजें, खरीदने के लिए जेबें करनी पड़ेगी अधिक ढीली; चेक करें लिस्ट

GST 2.0: जीएसटी 2.0 के आज से नए रेट्स देशभर में लागू हो गए हैं. इससे रोजमर्रा काम आने वाली कईसारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी. जीएसटी रिफॉर्म्स के सोमवार को लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित किया.

उन्होंने कहा, ”कल से, नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने जा रहा है. कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, जो देश के तमाम परिवारों, दुकानदारों, किसानों और कारोबारियों के लिए बचत को बढ़ावा देगा और साथ ही भारत की विकास यात्रा को गति देगा.”

बता दें कि नया टैक्स स्ट्रक्चर जरूरतमंद चीजों को अधिक किफायती बनाने और देश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके तहत, लग्जरी और सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ भी बढ़ाया जा रहा है. आइए देखते हैं कि कौन-कौन सी चीरजें आज से महंगी हो रही हैं- 

इन चीजों के आज से बढ़ेंगे दाम 

सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत सिन गुड्स पर 40 परसेंट की दर से हाई जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. सिन गुड्स के तहत ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज आती है, जिससे इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचता हो जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शुगर एडेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. इसके अलावा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जो आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कि मनी गेमिंग, जुआ-सट्टेबाजी. इन सभी के इस्तेमाल पर अब 40 परसेंट जीएसटी लगेगा. साथ ही साथ बड़ी-बड़ी कारें, प्राइवेट जेट, हेलीकापॅप्टर, याट जैसे लग्जरी आइटम्स को भी जीएसटी 2.0  के तहत कोई राहत नहीं दी गई है. इतना ही नहीं, पेट्रोल कार (इंजन कैपेसिटी 1200cc से ज्यादा), डीजल कार (इंजन कैपेसिटी 1500cc से ज्यादा) और बाइक (इंजन कैपेसिटी 350cc से ज्यादा) भी हाई टैक्स वाली कैटेगरी में शामिल हैं. 

चेक करें लिस्ट

तंबाकू प्रोडक्ट्स 

  • सिगरेट
  • सिगार
  • पान मसाला
  • गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू 
  • बिना प्रोसेस्ड वाला तंबाकू
  • जर्दा

खाने-पीने वाली चीजें

  • फास्ट फूड और जंक फूड
  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स 
  • फ्लेवर्ड शुगरी ड्रिंक्स
  • शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स

अधिक सावधानी बरतें

जीएसटी 2.0 के आज से लागू होने के बाद खरीदारी करते वक्त आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. खासतौर पर, पैकेज्ड आइटम्स खरीदते वक्त. 22 सितंबर से पहले बने प्रोडक्ट्स पर पुरानी और संशोधित एमआरपी, दोनों दिख सकते हैं. हालांकि, कुछ दुकानदार अभी भी पुरानी कीमत वसूल सकते हैं इसहलए अधिक देख परखकर सामान खरीदें और बिल चेक कर लें. आप जीएसटी संबंधी शिकायतें नए सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (https://consumerhelpline.gov.in) के इनग्राम ( Integrated Grievance Redressal Mechanism) पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे. 

 

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