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Bhopal News: मध्य प्रदेश की EOW ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है. इस जांच में सामने आया कि एक मृतक किसान की कृषि भूमि का एक्सपायर हो चुका पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) का गलत इस्तेमाल करके अवैध रूप से नौ बार बिक्री की गई.
Bhopal News: मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि एक मृतक किसान की कृषि भूमि का एक्सपायर हो चुका पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) का गलत इस्तेमाल करके अवैध रूप से नौ बार बिक्री की गई. यह मामला 18 जून 2025 को योगेश कुशवाहा, जो कि जावरा तहसील के बरखेड़ी गांव के निवासी हैं, द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित है. शिकायत में योगेश ने बताया कि नेहरू नगर निवासी मनोरज सिंह और अन्य लोगों ने किसान अचल सिंह मेवारा की मृत्यु के बाद भी उनकी जमीन बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल किया.
जांच में हुआ खुलासा
जांच में पाया गया कि अचल सिंह मेवारा ने 18 दिसंबर 2018 को अपनी जमीन के एक हिस्से के लिए मनोरज सिंह को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था. यह पावर ऑफ अटॉर्नी केवल उनके जीवनकाल के लिए वैध था. अचल सिंह की मृत्यु 7 फरवरी 2022 को हो गई, जिससे यह दस्तावेज कानूनी रूप से अमान्य हो गया. जांच अधिकारियों के अनुसार, किसी किसान की मृत्यु के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह रजिस्ट्री कार्यालय को सूचना दे और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम करें, लेकिन इस मामले में आरोपी ने किसान की मृत्यु छुपाई और जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया, जिससे सरकारी अधिकारियों, जमीन खरीदारों और जनता को गुमराह किया गया.
अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच, आरोपी ने जमीन को अलग-अलग प्लॉट में बांटकर नौ अलग-अलग बिक्री दस्तावेज तैयार किए और कई लोगों को बेचकर अवैध लाभ कमाया. जांच में रजिस्ट्री रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर डेटा, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग डिटेल्ड और संबंधित लोगों के बयान शामिल किए गए. शुरू के सबूतों के आधार पर EOW ने मनोरज सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
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Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें
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