हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने पेट्रोल के लिए हेलमेट लगाने की अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों पर ही बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के आदेश ज
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इस स्तर पर अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता है। ट्रैफिक सुधार, खराब सड़कें, चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद नहीं रहने को लेकर एक जनहित याचिका विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने इस याचिका को उसके साथ क्लब कर दिया है। जब उस जनहित याचिका की सुनवाई होगी तब उसे भी सुना जाएगा।
जस्टिस विवेक रूसिया, जस्टिस बिनोदकुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने प्रशासन को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनाणी ने याचिका दायर की थी।
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