लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह अब नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के आपराधिक मुकदमे और परिवार की संपत्ति का पूरा ब्योरा सार्वजनिक होगा। नामांकन पत्र के साथ जमा शपथ-पत्र की डिजिटल प्रतियां निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और हर जिले के वेबपेज पर उपलब्ध रह
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अभी तक नगरीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के हलफनामों को सार्वजनिक नहीं किया जाता था। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मप्र नगर पालिका निर्वाचन नियमों में बदलाव कर इसे सांसद-विधायकों के लिए तय प्रारूप के समान ही कर दिया है।
घर में शौचालय किस तरह का है, बताना होगा नगरीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को शपथ पत्र में यह भी बताना होगा कि उनके घर में शौचालय है या नहीं। यदि है तो क्या वह फ्लश या जलवहित शौचालय है। बिना फ्लश वाला शौचालय है तो उसका ब्योरा भी शपथ-पत्र में देना होगा।
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