अंसारी बहनों के 39 लाख रुपए हड़पने का मामला: बुरहानपुर में जलेबी सेंटर वालों की दुकान बिक्री पर अधिकरण ने लगाई रोक – Burhanpur (MP) News

बुरहानपुर में वरिष्ठ नागरिक अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अधिकरण ने अंसारी बहनों के 39 लाख रुपए सुरक्षित करने के लिए अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधुओं की खानका स्थित दुकान की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश पीठासीन अधिकारी अजमेर सिंह

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39 लाख लौटाने तक दुकान बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे आदेश के अनुसार, अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधु, जो ‘बुरहानपुर जलेबी सेंटर’ के नाम से जाने जाते हैं, अपनी खानका स्थित 1030 वर्गफुट की दुकान (ब्लॉक नं. 31, प्लॉट नं. 105/1) का विक्रय या अंतरण (ट्रांसफर) तब तक नहीं कर सकते, जब तक वे अंसारी बहनों को 39 लाख रुपए की राशि हर्जाने सहित वापस नहीं कर देते।

रुपए लेने के बाद मुकर गए थे आरोपी यह मामला अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधुओं द्वारा अंसारी बहनों से दुकान के सौदे के लिए 39 लाख रुपए लेने और बाद में राशि प्राप्त होने से इनकार करने से संबंधित है। अधिकरण के समक्ष उनकी यह दलील झूठी साबित हुई।

वकीलों ने बताया महत्वपूर्ण कदम अंसारी बहनों के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल और अजहर हुसैन ने बताया कि यह आदेश वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आसान हो जाएगा।

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