ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस आदेश के बाद प्रदेश के पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के 5 हजार से अधिक कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।
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हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ।
यह मामला मदन सिंह कुशवाह की याचिका से जुड़ा है। वे पीएचई विभाग में संविदा पर भर्ती हुए थे और बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित हुए। विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठे वेतनमान का लाभ दिया था, लेकिन सातवां वेतनमान देने से इनकार कर दिया था।
जब कोर्ट ने इस मामले में दोबारा हस्तक्षेप किया, तो विभाग दिसंबर 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि, कर्मचारी जनवरी 2016 से लाभ चाहते थे। इसे लेकर 2021 में एक और याचिका दाखिल की गई।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देना होगा।
प्रदेशभर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 5 हजार से अधिक है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने ग्वालियर हाईकोर्ट के इस फैसले की जानकारी दी।