क्रीम, फेसवॉश खरीदते वक्त नहीं देखते एक्सपायरी डेट? आपका चेहरा बचाने के लिए सरकार ने किया ये काम

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ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट्स खरीदते वक्‍त अगर आप उनकी एक्‍सपायरी डेट नहीं देखते हैं तो अब से देखना शुरू कर दीजिए. केंद्र सरकार ने कॉस्‍मेटिक रूल 2020 में संशोधन कर एक्‍सपायरी डेट को क्रीम, फेश‍ियल, क्‍लींजर आद‍ि के लिए …और पढ़ें

क्रीम, फेसवॉश खरीदते वक्त नहीं देखते एक्सपायरी डेट? अब सरकार ने किया ये कामस्‍किन केयर प्रोडक्‍ट खरीदते समय जरूर देखें एक्‍सपायरी.
ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे क्रीम, फेसवॉश आदि खरीदते समय आप एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? अगर नहीं तो अब से इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी या यूज बाय डेट देखना शुरू कर दीजिए. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कॉस्मेटिक रूल 2020 में संशोधन करके बड़ा बदलाव किया है. ताकि कोई भी सौंदर्य प्रसाधन आपकी आंख, चेहरे या त्वचा को नुकसान न पहुंचा सके.

हाल ही में भारतीय ब्यूटी उद्योग को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कॉस्मेटिक रूल 2020 में संशोधन किया है. नये बदलाव के बाद अब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को हर हालत में किसी भी ब्यूटी प्रॉडक्ट्स पर इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि यानि एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, इसके साथ ही रिकार्ड कीपिंग मानकों का भी प्रयोग करना होगा. ऐसा न करने पर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

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हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में कॉस्मेटिक उत्पादक कंपनियों के लिए मानकों को सख्त किया गया है.इसमें कहा गया कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि क्रीम, फेसवॉश, क्लींजर आदि के ऊपर हर कीमत पर इसे इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि लिखी जाए. जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार रखी जा सके.

नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जांच अधिकारी को कंट्रोलिंग ऑफिसर की जगह अब कंट्रोलिंग ऑर्थारिटी कहा जाएगा. नये बदलाव के बाद ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 12 व सेक्शन 33 में दिए गए अधिकारों के तहत केंद्र सरकार ड्रग्स टेक्निकल एडवायजरी बोर्ड के साथ सलाह मशवरा कर कॉस्मेटिक रूल के नये बदलावों को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगी. इसके साथ ही स्टेट लाइसेंसिस ऑर्थरिटी को नियमों की अवहेलना करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा.

विशेषज्ञों की मानें तो भारतीय ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट बीते कुछ साल में सबसे तेजी से उभरता बाजार बन गया है. ब्यूटी और पर्सनल केयर में स्वदेशी उत्पादों ने भी जबर्दस्त क्रेज पैदा कर दिया है. एक अनुमान के अनुसार इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट वर्ष 2033 तक 47,03.0 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.सीएजीआर के अनुसार इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रॉडक्ट्स 10.2 फीसदी की गति से बढ़ रहा है.

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अगर किसी कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है तो वह 90 दिन के अंदर राज्य सरकार के पास दोबारा आवेदन कर सकता है और इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार का होगा. इतना ही नहीं कंपनियों को हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी के साथ ही उसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रीडिएंट्स की जानकारी भी देनी होगी. हालांकि यह नियम लाइसेंस धारक साबन उत्पादकों पर लागू नहीं होगा.

बिना एक्‍सपायरी न खरीदें सामान 

एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि अगर आप बाजार से कोई भी स्‍कि‍न केयर या ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उस पर दर्ज एक्‍सपायरी डेट देखें. अगर उस प्रोडक्‍ट पर यूज बाय डेट या एक्‍सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है तो उसे न खरीदें. वहीं अगर आपके पास पुराने कॉस्‍मेटिक पड़े हैं और उन पर एक्‍सपायरी डेट नहीं है तो भी उन्‍हें इस्‍तेमाल करने से पहले पैच टेस्‍ट कर लें और चेहरे या त्‍वचा पर इस्‍तेमाल करते हुए सावधानी बरतें. आमतौर पर कोई भी प्रोडक्‍ट 3 साल से ज्‍यादा इस्‍तेमाल नहीं होना चाहिए.

प्रिया गौतमSenior Correspondent

अमर उजाला एनसीआर में रिपोर्टिंग से करियर की शुरुआत करने वाली प्रिया गौतम ने हिंदुस्तान दिल्ली में संवाददाता का काम किया. इसके बाद Hindi.News18.com में वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम कर रही हैं. हेल्थ और रियल एस…और पढ़ें

अमर उजाला एनसीआर में रिपोर्टिंग से करियर की शुरुआत करने वाली प्रिया गौतम ने हिंदुस्तान दिल्ली में संवाददाता का काम किया. इसके बाद Hindi.News18.com में वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम कर रही हैं. हेल्थ और रियल एस… और पढ़ें

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