31st March Deadline: मार्च का महीना अब बस खत्म होने ही वाला है और 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. ऐसे में 31 मार्च को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर में कुछ जरूरी काम निपटा लें. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट तक शामिल हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-
8वें वेतन आयोग को सुझाव देने की डेडलाइन
8वें वेतन आयोग ने 18-बिंदु वाली प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने की समयसीमा 16 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया था. इस तारीख तक केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, यूनियन और अन्य हितधारक इस पर अपनी राय दे सकते हैं. इसके लिए आपको MyGov पोर्टल पर लॉगिन करना होगा क्योंकि सारे जवाब इसके जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे. ईमेल या डाक से भेजे गए जवाब मान्य नहीं होंगे.
अपडेटेड रिटर्न (Updated Return)
अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 (FY 2020-21) के लिए रिटर्न नहीं भरा है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो इसे ठीक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 है.
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return)
बजट 2026 के नए नियमों के मुताबिक, अब आप असेसमेंट ईयर यानी कि 31 मार्च खत्म होने तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. पहले इसकी तारीख 31 दिसंबर थी. अगर ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है जैसे कि गलत डिडक्शन क्लेम कर दिया हो या कोई इनकम दिखाना भूल गए हो, तो इन गलतियों को सुधारने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है.
बिलेटेड रिटर्न (Belated Return)
जुलाई की डेडलाइन तक जो लोग अपना रिटर्न भरने से चूक गए हैं, वे अब 31 मार्च तक पेनाल्टी के साथ अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80C (PPF, ELSS, LIC) के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाने के लिए निवेश पूरा करने का यह आखिरी मौका है. हालांकि, अगर आपने ‘न्यू टैक्स रिजीम’ चुना है, तो आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की यह छूट नहीं मिलेगी. न्यू रिजीम में 12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री कर दी गई है.
TDS सर्टिफिकेट
वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दी गई है.
न्यूनतम योगदान
PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करने की भी डेडलाइन 31 मार्च, 2026 है.
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