महिला से लूट मामले में 7 साल की सजा: भिंड न्यायालय ने सुनाया फैसला, 3 साल पुराने केस में सुनाया कारावास – Bhind News

भिंड न्यायालय ने महिला से लूट के मामले में दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये का जुर्माना किया है। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत द्वारा किया गया है। अभियोजन के अनुसार घटना 1 फरवरी 2022 की है।

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फरियादिया संगीता ओझा अपने पुत्र देवराज के साथ स्कूटी से दंदरौआ से वापस लौट रही थीं। शाम करीब 4:30 बजे जैसे ही वे भदौरिया क्रेशर के पास पहुंचीं, तभी काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक आए और उनके कंधे पर टंगा काला हैंडबैग झपट्टा मारकर लूट ले गए।

बैग में 4 हजार नगद, रियलमी कंपनी का मोबाइल, भारतीय स्टेट बैंक के दो एटीएम कार्ड, मर्चेंट बैंक का एक एटीएम कार्ड, कर्नाटका बैंक का एक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं बिजली का बिल रखा था।

घटना के बाद फरियादिया के पुत्र देवराज ने अपनी स्कूटी से आरोपितों का पीछा किया, लेकिन आरोपित भिंड की ओर भाग निकले। इसके बाद संगीता ओझा ने पुत्र के साथ थाना मेहगांव पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने अपराध क्रमांक 33/22 पर धारा 392 भादवि एवं 11/13 मध्यप्रदेश डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपित हीरा खान एवं इमरान उर्फ इस्माइल खान को न्यायालय के आदेश से औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपितों ने उसी दिन भारौली तिराहे पर एक अन्य महिला से मंगलसूत्र लूटने तथा 3 फरवरी 2022 को सम्राट होटल के सामने एक महिला से सोने का मंगलसूत्र व चेन छीनने की वारदात स्वीकार की।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके घर से लूटा गया काला हैंडबैग, मोबाइल, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए। बरामद सामान की पहचान फरियादिया से कराई गई, जिसने अपने सामान को पहचान लिया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल 13 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित हीरा खान पुत्र जमालुद्दीन खान निवासी संतोष नगर बीटीआई रोड, भिंड को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास एवं तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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