बालाघाट की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। जज गौतम सिंह मरकाम ने 22 साल के आरोपी लक्ष्मीकांत उर्फ निकेश उमरे को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। यह मामला लांजी इलाके का है। मार्च 2024 में जब एक परिवार पड़ोस में पूजा में गया था और 13 साल की बच्ची घर पर अकेली थी, तब आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की थी। साल भर बाद मिली लड़की करीब एक साल तक पुलिस बच्ची को तलाशती रही और आखिरकार फरवरी 2025 में उसे खोज निकाला। लड़की ने पुलिस को बताया कि निकेश उसे जबरन पुणे ले गया था और वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत का सख्त फैसला सरकारी वकील आरती कपले ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। गवाहों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि आरोपी ने जुर्म किया है। अदालत ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। .