अब रिकवरी एजेंट्स की नहीं चलेगी बदतमीजी, RBI का चला चाबुक; बैंकों पर शिकंजा

Recovery Agent: लोन रिकवरी के नाम पर अकसर बैंक या उनके एजेंट को ग्राहकों को डराते-धमकाते हुए आपने देखा या सुना होगा, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा. रिकवरी प्रोसेस के दौरान कर्ज लेने वालों के साथ सही बर्ताव हो यह पक्का करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए गए हैं.

इनमें बैंक और उनके रिकवरी एजेंट्स को सख्त या दबाव डालने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने से रोका गया है. ये नए नियम रीजनल रूरल बैंकों को छोड़कर सभी कमर्शियल बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) पर लागू होंगे. 

अब हर कॉल की होगी रिकॉर्डिंग

नए नियमों में साफ तौर पर रिकवरी के दौरान गाली-गलौज करने या धमकी देने, बार-बार कॉल कर परेशान करने, सबके सामने बेइज्जत करने, पेमेंट न करने के नतीजों के बारे में आगाह करने की मनाही है. ये सारे नए नियम इस साल 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं. ड्राफ्ट पर फीडबैक 4 मार्च तक दिया जा सकता है.

ड्राफ्ट गाइडलाइंस के तहत, बैंकों को रिकवरी से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए एक खास सिस्टम बनाना होगा. इसके अलावा, रिकवरी एजेंट किस तरह से और कितनी बार ग्राहक को लोन रिकवरी के लिए कॉल कर रहे हैं इसकी खबर बैंक को रखनी होगी. रिकवरी एजेंटों के हर कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे और हर बार उन्हें ग्राहकों से शालीनता के साथ बात करनी होगी.

रिकवरी एजेंटों को दी ये भी सलाह

ड्राफ्ट में RBI ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि रिकवरी एजेंट को अब सिर्फ लोन लेने वाले व्यक्ति से ही बात करने की इजाजत होगी. रिश्तेदारों या दूसरे लोगों से संपर्क नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच रिकवरी एजेंट्स ग्राहकों को कॉल कर पाएंगे या मिल पाएंगे. उसके बाद या उससे पहले उन्हें इस बात की इजाजत नहीं होगी.

सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच एजेंटों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी के दुख, परिवार की इमरजेंसी, शादी या त्योहार जैसे सेंसिटिव मौकों पर रिकवरी की कोशिशों से बचें. ड्रॉफ्ट में रिकवरी एजेंटों के लिए ट्रेनिंग लेने और डेट रिकवरी एजेंट के लिए प्रोग्राम पूरा करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से सर्टिफिकेशन लेने की बात कही गई है. 

 

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