आगर मालवा में यातायात पुलिस ने रविवार को नियमित वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बस पर कार्रवाई की। बस क्रमांक RJ 20 PB 7799 को आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के बिना संचालित पाया गया। जांच में सामने आया कि बस के पास परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं था। यात्री सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की। बस चालक के विरुद्ध धारा 56/192 (फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होना), 66/192(A) (बिना परमिट वाहन संचालन) और 115/190(2) (बिना पीयूसी वाहन चलाना) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। इन धाराओं के तहत कुल 20 हजार रुपये का चालान काटा गया। इसके अतिरिक्त, बस चालक के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। यातायात पुलिस ने बताया कि बिना फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। .