कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शहर के कैंट इलाके में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार रेप किया। इससे वह गर्भवती भी हो गई। इसके बाद उसे गर्भ गिराने वाली दवाई खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया था।
.
कोर्ट ने आरोपी जीजा को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश सोनाली शर्मा ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी ADPO ममता दीक्षित ने की।
क्या है पूरा मामला
मामला 2 साल 2022 का है। गुना की रहने वाली 14 साल की नाबालिग की मां ने ग्वालियर जिले के कंपू पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 4 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे उसका बड़ा दामाद घर आया और उनकी बेटी को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाने का बोलकर ले गया। यह कहकर वह नाबालिग को अपने साथ ले गया।
एक घंटे बाद उसका फोन आया कि नाबालिग की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तुम गुना के सरकारी अस्पताल आ जाओ। इस पर महिला गुना के सरकारी अस्पताल पहुंची, तो उसका दामाद उसकी नाबालिग बेटी को गेट के पास छोड़कर भाग गया। फिर वह नाबालिग के पास गई, तब तक वह बेहोश हो गई थी।
गर्भ गिराने की दवाई खिलाकर भागा
महिला बेटी को अंदर लेकर गई। डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि बच्ची 4 माह की गर्भवती है और उसे बच्चा गिराने की दवाई दी गई है। बच्चे का शरीर दवा को झेल नहीं पाया और उसका खून चालू हो गया है, उसकी अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। डॉक्टरों डिलीवरी कराई, लेकिन नाबालिग की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। होकर होश न आने पर ग्वालियर कमलाराजा अस्पताल गायनिकी वार्ड रेफर किया गया। महिला ने देवर को पूरी बात बताई और फिर थाना कंपू थाने को सूचना दी थी।
महिला को पहले से था शक
महिला ने बताया कि उसकी अनुपस्थिति में उसका दामाद नाबालिग बेटी के साथ कमरे में अकेला रहकर गलत काम करता था। महिला को इस बात को लेकर शक भी था। उसने नाबालिग को दामाद से दूर रहने के लिए भी कहा था। जब महिला घर पर नहीं होती थी, तब उसका दामाद उसके घर आ जाता था और बेटी के साथ गलत काम करता था।
महिला की शिकायत पर थाना कंपू जिला ग्वालियर में आरोपी के खिलाफ रेप सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद कैसे डायरी गुना भेजी गई। यहां कैंट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी सुरेन्द्र कुशवाह को दोषी माना। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपी ने नाबालिग का जीजा होते हुये उसे अपनी वासना का शिकार बनाकर ना केवल नाबालिग के व्यक्तिगत विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि सामाजिक मूल्यों का हनन करते हुये सामाजिक विश्वास को भंग किया है। आरोपी ने नाबालिग को गर्भवती करने के बाद इस घृणित अपराध को छिपाने के लिए एक और अपराध किया।
.