रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन की खास व्यवस्था, परिजनों को जारी हुए निर्देश

रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों की मुलाकात व्यवस्था को लेकर केन्द्रीय जेल सतना प्रशासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जेल अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 9 अगस्त को होने वाले इस पर्व पर सुरक्षा व सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम लागू रहेंगे।

By ADITYA KUMAR

Publish Date: Mon, 04 Aug 2025 02:44:02 PM (IST)

Updated Date: Mon, 04 Aug 2025 02:44:02 PM (IST)

रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन की खास व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों की मुलाकात व्यवस्था को लेकर केन्द्रीय जेल सतना प्रशासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जेल अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 9 अगस्त को होने वाले इस पर्व पर सुरक्षा व सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम लागू रहेंगे।

हर मुलाकात के लिए केवल 10 मिनट

महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पुरुष बंदियों से केवल महिला परिजन और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही मिलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, महिला बंदियों के भाई दोपहर 12 बजे के बाद राखी बंधवा सकेंगे। हर मुलाकात का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया गया है।

किन कागजों को लाना जरुरी?

मुलाकात के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीकरण होगा। परिजनों को पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक कागज साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही, मोबाइल, पर्स, नकदी जैसे कीमती सामान बाहर ही छोड़ने होंगे। इनके गुम होने की स्थिति में जेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

किन चीजों पर होगा प्रतिबंध?

खानपान संबंधी व्यवस्था में भी विशेष सावधानी बरती जाएगी। घर का बना भोजन, मिठाई या कोई भी पकवान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल सेब, केला, अनार जैसे मौसमी फल व जेल कैंटीन से खरीदी गई पैक्ड मिठाइयों को ही मंजूरी दी जाएगी। सभी प्रकार के नारियल प्रतिबंधित रहेंगे। पूजा की थाली जेल प्रशासन द्वारा दी जाएगी।

अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी

कैदी से सिर्फ एक बार मुलाकात की अनुमति होगी, और परिजनों को लाईन में खड़े रहकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी। नकद धनराशि, तम्बाकू, नशीले पदार्थ, बीड़ी-सिगरेट आदि ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, ऐसा करना जेल अपराध की श्रेणी में आएगा।

कहां खड़े कर सकेंगे वाहन?

जेल प्रशासन ने आग्रह किया है कि सभी परिजन तलाशी में सहयोग करें, विवाद न करें तथा मौके पर मौजूद प्राधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। वाहनों को निर्धारित वाहन स्टैंड (माँ वैष्णो देवी धाम के पास) पर ही पार्क करना अनिवार्य होगा।

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